Site icon GAIRSAIN TIMES

निगमों में पेंशनर्स को पूर्ण वेतन पर मिले पेंशन का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू कराने की मांग, ईपीएफओ की भूमिका पर उठाए सवाल, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सांसद अनिल बलूनी को लिखा पत्र 

निगमों में पेंशनर्स को पूर्ण वेतन पर मिले पेंशन का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू कराने की मांग, ईपीएफओ की भूमिका पर उठाए सवाल, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सांसद अनिल बलूनी को लिखा पत्र

देहरादून।

राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सांसद अनिल बलूनी को पत्र लिख कर पूर्ण वेतन पर पेंशन का लाभ दिलाने की मांग की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश को लागू कराने पर जोर दिया। महासंघ ने ईपीएफओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
महासंघ अध्यक्ष दिनेश गोसाईं और महासचिव वीएस रावत ने सांसद को भेजे पत्र में कहा कि अभी अधिकतम 6500 रुपये पर पेंशन का निर्धारण किया जा रहा है। जिसके तहत महज एक हजार से डेढ़ हजार रुपये मासिक पेंशन का भुगतान हो रहा है। जबकि एक सितंबर 2014 के बाद अधिकतम 15 हजार रुपये वेतन पर निर्धारण किया जाना था। उल्टा एक सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण दो भागों में हो रहा है। इससे ईपीएफ धारक कर्मचारियों को 6500 के स्थान पर 3000 के करीब आधा पेंशन स्वीकृत हो रही है। जो पेंशनर्स के साथ सीधा छल है। कहा कि अधिकतम 15000 पर पेंशन निर्धारण कराई जाए। यही आदेश सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। लेकिन ईपीएफओ जानबूझ कर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम आदेश को अपील कर लंबित करने का लगातार प्रयास कर रहा है।

Exit mobile version