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31 जनवरी तक लागू रहेगी कोरोना की गाइड लाइन, ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नये स्ट्रेन से विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश, सभी जिलों को तय एसओपी का पूरी गंभीरता से पालन कराने पर दिया जोर 

31 जनवरी तक लागू रहेगी कोरोना की गाइड लाइन, ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नये स्ट्रेन से विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश, सभी जिलों को तय एसओपी का पूरी गंभीरता से पालन कराने पर दिया जोर

देहरादून।

शासन ने कोरोना की गाइड लाइन को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव के आदेश में साफ किया गया है कि तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति को लेकर राज्य सरकार के 29 नवंबर 2020 के आदेशों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की 28 दिसंबर को जारी गाइड लाइन के अनुरूप ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नये स्ट्रेन को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, कमिश्नर, डीएम को तय गाइड लाइन के अनुरूप कदम उठाने के निर्देश दिए। साफ किया कि कोरोना को लेकर सरकारी कार्यालयों समेत अन्य के लिए तय 29 नवंबर की गाइड लाइन के अनुसार ही आगे कदम उठाया जाए। अभी 31 जनवरी तक यही गाइड लाइन जारी रहेगी।
आदेश में साफ किया गया कि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो भी गाइड लाइन तय की है, उसका पूरी तरह सख्ती से पालन कराया जाए। न्यू ईयर और विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। कोरोना संक्रमण इस दौरान न फैले, इसे लेकर हर संभव कदम उठाए जाएं।

कोविड वैक्सीन को लेकर पूरी रखें तैयारी
कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। वैक्सीन प्राथमिकता पर पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से ऐस लोग जिन्हें दिक्कत है, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन के स्टोरेज, सुरक्षा, डिलीवरी से लेकर पूरा डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए।

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन
साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के 18 दिसंबर 2020 को जारी निर्देशों का भी सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा। किसी भी स्थान पर भीड़ न जुटने पाए। जरूरत पड़ने पर वीकेंड और रात में कर्फ्यू का फैसला ले सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत लॉकडाउन लागू कराया जाए। जिला स्तर पर हालात का असेसमेंट करें। हालांकि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर किसी भी तरह की रोक न लगाई जाए।

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