Site icon GAIRSAIN TIMES

अब छोटे अफसर भी दे सकेंगे बड़े बिजली कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जारी करने के अधिकार बदले, ऊर्जा निगम प्रबंधन ने एक्सईएन से चीफ तक की व्यवस्था बदली 

अब छोटे अफसर भी दे सकेंगे बड़े बिजली कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जारी करने के अधिकार बदले, ऊर्जा निगम प्रबंधन ने एक्सईएन से चीफ तक की व्यवस्था बदली

देहरादून।

बिजली कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। अब अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। आदेश को प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं।
अब 1000 केवीए तक के बिजली कनेक्शन सम्बन्धित अधिशासी अभियंता वितरण जारी कर सकेंगे। पहले अधिशासी अभियंता को सिर्फ 11 से 75 किलोवॉट तक ही बिजली कनेक्शन जारी करने का अधिकार था। अधीक्षण अभियंता के अधिकार भी 75 किलोवॉट से ऊपर के बढ़ा दिए गए हैं। अब 1000 केवीए से 2000 केवीए तक के बिजली कनेक्शन सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता वितरण दे सकेंगे। 2000 केवीए से अधिक के बिजली कनेक्शन मुख्य अभियंता वितरण जारी करेंगे। इन सभी अधिकारियों के लिए विद्युत भारों को स्वीकृत करते समय वर्तमान में लागू रेगुलेशन एवं कार्पोरेशन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराना होगा।
नई व्यवस्था में अब लोगों को अधिक चक्कर नहीं काटने होंगे। पहले लोगों को 75 किलोवॉट से ऊपर के कनेक्शन के लिए एसई से लेकर चीफ तक के चक्कर काटने पड़ते थे। सिफारिश निदेशक स्तर तक की लगानी पड़ती थी। इससे अब निजात मिलेगी। नई व्यवस्था के आदेश निदेशक ऑपरेशन अतुल कुमार अग्रवाल की ओर से जारी किए गए। उन्होंने आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कराने के आदेश दिए।

11 साल बाद जाकर हुआ बदलाव
बिजली कनेक्शन देने के नियमों में ये बदलाव वर्ष 2009 के बाद जाकर हुआ है। वर्ष 2009 के बाद फिर कभी इस व्यवस्था में कभी बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि एसडीओ के अधिकार क्षेत्र में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। एसडीओ अभी भी दस किलोवॉट तक के ही कनेक्शन जारी कर सकते हैं।

Exit mobile version