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बिजली बिल में सरचार्ज लगाने पर 22 अगस्त को सुनवाई, विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई का समय किया तय, डाक के जरिए भी आपत्ति, सुझाव भेजने का विकल्प

बिजली बिल में सरचार्ज लगाने पर 22 अगस्त को सुनवाई, विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई का समय किया तय, डाक के जरिए भी आपत्ति, सुझाव भेजने का विकल्प

ऊर्जा निगम के बिजली बिलों में सरचार्ज लगाने की याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर 22 अगस्त को फैसला होगा। इसके लिए आयोग ने जन सुनवाई का दिन 22 अगस्त तय किया है। आपत्तियों की सुनवाई के बाद आयोग के स्तर पर याचिका पर फैसला किया जाएगा।
ऊर्जा निगम ने बाजार से बिजली खरीद को लेकर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ की भरपाई के लिए बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाने की अपील आयोग में की है। निगम के प्रस्ताव के अनुसार 100 से 200 यूनिट बिल पर 15 पैसे, 201 से 400 यूनिट तक 20 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 30 पैसे, सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई पर 1.25 रुपये, व्यवसायिक बिलों पर 2.39 रुपये, एलटी इंडस्ट्री पर 2.19 रुपये, एचटी इंडस्ट्री पर 2.25 रुपये प्रति यूनिट, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए 2.10 रुपये सरचार्ज प्रस्तावित किया है। कुल 1355 करोड़ की भरपाई सरचार्ज के जरिए किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। 22 अगस्त को आयोग में सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही लिखित रूप में भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तकनीकी सदस्य एमके जैन ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद यूपीसीएल की याचिका पर फैसला लिया जाएगा।

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