पूर्व सीएम निशंक का किराया 41 लाख से कैसे हुआ दस लाख, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब, एक सप्ताह में मांगा जवाब
नैनीताल।
पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बकाया आवास किराया कैसे 41.64 लाख से घट कर 10.77 लाख हुआ, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। अपर सचिव राज्य संपत्ति को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हाईकोर्ट में आदेश होने के बाद भी पूर्व सीएम के आवास, बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे से जुड़े प्रकरण में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने केंद्रीय मंत्री निशंक का कोर्ट से तय बकाया किराया चार गुना घटाने पर राज्य संपत्ति विभाग को नोटिस जारी किया गया। इस मामले में अब अपर सचिव एक सप्ताह के भीतर जवाब देना है। गुरुवार को सुनवाई में पूर्व सीएम निशंक की ओर से कोर्ट में शपथपत्र जमा किया गया। बताया गया कि राज्य संपत्ति विभाग को 10.77 लाख रुपये जमा करा दिए गए हैं। इस शपथ पर याचिकाकर्ता रुलक संस्था के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने पहले 41.64 लाख जमा करने का आदेश दिया था। इसे घटा कर 10.77 लाख कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद किस आधार पर किराया को चार गुना तक घटा दिया गया।