बिना अनुमति शपथ ग्रहण, अध्यक्ष, महासचिव को नोटिस, उत्तराखंड सचिवालय संघ का शुक्रवार को आयोजित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह, चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रही जांच के बीच शपथ ग्रहण को माना गया नियम विरुद्ध
देहरादून।
बिना अनुमति के उत्तराखंड सचिवालय संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने पर सचिवालय प्रशासन ने संघ अध्यक्ष, महासचिव को नोटिस जारी किया है। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी की ओर से जारी नोटिस में साफ किया गया कि शपथ ग्रहण पर रोक लगाई गई थी। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवालों को जांच की जा रही है। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी मंजूरी नहीं ली गई। तीन दिन में जवाब तलब किया गया है।
नोटिस में एसीएस ने कहा है कि संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद रतूड़ी ने निर्वाचन प्रक्रिया में नियमों का विधिवत रूप से पालन न किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों पर शासन ने 11 फरवरी को अपर सचिव प्रताप शाह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इसे 14 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी थी। इसके साथ ही जांच होने तक और जांच पर अंतिम निर्णय होने तक सचिवालय संघ को शपथ ग्रहण स्थगित रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सचिवालय प्रशासन के आदेशों के विरुद्ध जाकर, कोरोना दिशा निर्देशों का अनुपालन किए बिना शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
इस आयोजन के लिए भी सचिवालय प्रशासन प्रशासन विभाग के किसी सक्षम अधिकारी की कोई मंजूरी नहीं ली गई। ये सीधे तौर पर उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 और शासन के आदेशों की अवहेलना है। इस पर अध्यक्ष, महासचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तीन दिन में जवाब न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।