Site icon GAIRSAIN TIMES

जिलाधिकारी रीना जोशी ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम- 1960 एवं पशु परिवहन अधिनियम 2001 का अनुपालन कराये जाने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बैठक ली।


पिथौरागढ़


जिलाधिकारी रीना जोशी ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम- 1960 एवं पशु परिवहन अधिनियम 2001 का अनुपालन कराये जाने को लेकर पशुपालन, परिवहन, राजस्व, पुलिस, उद्योग आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में एक आवश्यक बैठक ली। जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं पशु परिवहन अधिनियम 2001 का जनपद में सख्ती से अनुपालन करवाया जाय। उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से चैकिंग अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि वाहनों में पशुओं के परिवहन में उन्हें मानकानुसार पर्याप्त स्थान दिया गया हो। वाहनों में पशुओं को ठूस-ठूसकर न भरा गया हो। मुर्गी, बकरा आदि पशुओं को दुपहिया वाहनों में लटकाकर अथवा बांधकर न ले जाया जा रहा हो तथा जिन पशुओं का परिवहन किया जा रहा हो उनके स्वस्थ होने संबन्धी प्रमाण पत्र सक्षम पशु चिकित्सा अधिकारी से संबंधित परिवहनकर्ता द्वारा लिया गया हो। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को संयुक्त रूप से मांस की दुकानों की भी चेकिंग करने के निर्देश दिये ताकि उनके द्वारा नियमानुसार पशु वध एवं मानकानुसार मांस विक्रय किया जाय तथा साफ- सफाई का पूरा ध्यान रखा जाय।
बैठक में उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, अपर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ पंकज जोशी, सीओ नरेंद्र पंत आदि उपस्थित थे।

Exit mobile version