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पर्यटन कारोबारियों को राहत के आदेश, कैबिनेट में पूर्व में हो चुका है राहत देने का फैसला, होटल, रेस्तरां, ढाबा कर्मचारियों को मिलने हैं पांच हजार 

पर्यटन कारोबारियों को राहत के आदेश, कैबिनेट में पूर्व में हो चुका है राहत देने का फैसला, होटल, रेस्तरां, ढाबा कर्मचारियों को मिलने हैं पांच हजार

देहरादून।

पर्यटन कारोबारियों को राहत के आदेश जारी हो गए हैं। कैबिनेट पूर्व में फैसला ले चुकी है। आदेश जारी करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने सीएम कार्यालय से पैसा जारी करने को कहा है।
कोरोना काल में पर्यटन कारोबारियों को राहत देने को सरकार ने फैसला लिया था। इसमें पर्यटन से जुड़े कर्मचारियों को पांच पांच हजार रुपये दिए जाने हैं। इसके साथ ही होम स्टे में तीन महीने के ब्याज की प्रतिपूर्ति की जानी है। पर्यटन विभाग में लिया जाने वाला पंजीकरण शुल्क माफ किया गया है। रिवर रॉफ्टिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को भी राहत दी गई है। उन्हें भी वित्तीय मदद व पंजीकरण शुल्क में राहत दी गई है। ये राहत एक साल के लिए दी गई है। हालांकि मांग पांच साल छूट दिए जाने की जा रही है।

कोरोना से प्रभावित पर्यटन कारोबारियों को राहत दिए जाने को कैबिनेट के फैसले पर विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। कारोबारियों की मदद को पर्यटन विभाग ने सीएम कार्यालय से पैसा भी मांग लिया है। पैसा मिलते ही जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
दिलीप जावलकर, सचिव पर्यटन

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