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सचिवालय संघ का बदला संविधान, अब सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी पद 

सचिवालय संघ का बदला संविधान, अब सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी पद

देहरादून।

सचिवालय संघ के संविधान और पदों में बदलाव किया गया है। इसकी सूचना भी सचिवालय प्रशासन को दी गई है। अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव राकेश जोशी ने अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन को भेजे पत्र में बताया कि एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया है। संयुक्त सचिव के दो पदों में से एक पद कम किया गया है। संयुक्त सचिव के एक पद के स्थान पर सचिव का पद बनाया गया है। अब संघ कार्यकारिणी में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, संप्रेक्षक, प्रचार सचिव और आठ कार्यकारिणी सदस्य होंगे। दो मनोनित सदस्य निर्वाचित कार्यकारिणी तय करेगी। सचिवालय में मौजूद योजना आयोग, बजट निदेशालय, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, राज्य संपत्ति विभाग के कर्मचारियों को सचिवालय संघ से जोड़ा गया है। सभी सचिवालय संघ के सदस्य होंगे। वोट देने का अधिकार रहेगा। हालांकि आगामी कार्यकारिणी के ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बाद में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी इन प्रकोष्ठों के एक सदस्य को संयुक्त रूप से मनोनित किया जाएगा।

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