तबादला सत्र में 15 प्रतिशत तक होंगे तबादले, अधिक तबादलों को मुख्य सचिव की समिति से लेनी होगी मंजूरी, कार्मिक विभाग ने जारी किए विधिवत आदेश

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तबादला सत्र में 15 प्रतिशत तक होंगे तबादले, अधिक तबादलों को मुख्य सचिव की समिति से लेनी होगी मंजूरी, कार्मिक विभाग ने जारी किए विधिवत आदेश


देहरादून।

इस तबादला सत्र में इस बार पात्रता सूची में आने वाले 15 प्रतिशत कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएंगे। इसे लेकर कार्मिक विभाग की ओर से गुरुवार को विधिवत आदेशा जारी कर दिए गए।
मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से तबादलों की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत तक निर्धारित किए जाने के आदेश किए गए। आदेश में साफ किया गया कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के तय प्राविधानों का पूरी तरह पालन किया जाए। सिर्फ बदलाव के रूप में इस साल स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के लिए विभागीय स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए।
सभी विभाग ये सुनिश्चित कराएं कि वर्तमान सत्र में पात्रता सूची में आने वाले कर्मचारियों में से अधिकतम 15 प्रतिशत कर्मचारियों के ही तबादले किए जाएं। किसी भी विभाग में 15 प्रतिशत से अधिक तबादले किए जाने की आवश्यकता हो, तो ऐसे प्रकरणों को औचित्य सहित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

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