ऊर्जा निगमों में एमडी, निदेशक चयन नियमावली में बदलाव, नहीं बढ़ाई गई उम्र, इंजीनियर भी बन सकेंगे निदेशक वित्त, एचआर 

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ऊर्जा निगमों में एमडी, निदेशक चयन नियमावली में बदलाव, नहीं बढ़ाई गई उम्र, इंजीनियर भी बन सकेंगे निदेशक वित्त, एचआर

देहरादून।

सरकार ने ऊर्जा निगमों के एमडी और निदेशकों के चयन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब मुख्य स्तर वन एमडी और मुख्य अभियंता स्तर दो निदेशक पद के लिए पात्र होंगे।
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने संशोधित नियमावली पर मुहर लगा दी है। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार नई संशोधित नियमावली को मंजूरी दी गई। अभी तक एमडी के लिए निदेशक स्तर और निदेशक पद के लिए मुख्य अभियंता स्तर के इंजीनियर आवेदन कर सकते थे। नई नियमावली के अनुसार अब मुख्य अभियंता स्तर वन को एमडी के लिए पात्र मान लिया गया है।
केंद्र सरकारी उपक्रमों के लिए भी वेतनमान के आधार पर पात्रता मापदंड का निर्धारण किया गया। पहले एमडी पद पर अधिशासी निदेशक और निदेशक पद पर जीएम स्तर से अफसर आवेदन कर सकते थे। संशोधन के बाद एमडी पद पर जीएम और निदेशक पद पर डीजीएम स्तर के अफसर भी आवेदन कर सकेंगे। संगठित निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। इनके लिए मानक अलग से सख्त निर्धारित होंगे।
कैबिनेट ने एमडी और निदेशक पद पर आवेदन करने की उम्र में कोई बदलाव नहीं किया। 58 वर्ष से अधिक के लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसी तरह रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष ही रहेगी। नई नियमावली में अब सरकार ने निदेशक वित्त और एचआर के लिए इंजीनियरों को भी पात्र मान लिया है। नियमों को पूरा करने वाले इंजीनियर भी वित्त और मानव संसाधन के पद पर आवेदन कर सकेंगे। नियमावली में ये बड़ा बदलाव किया गया।

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