सरकार ने जारी किए नो वर्क, नो पे के आदेश, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश, दिखाई सख्ती, हड़ताल, कार्यबहिष्कार किया, तो नहीं मिलेगा वेतन
देहरादून।
कर्मचारी आंदोलनों को लेकर सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। बाकायदा मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि यदि कर्मचारियों ने आंदोलन, कार्यबहिष्कार, हड़ताल में भाग लिया, तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है।
कर्मचारियों के प्रस्तावित आंदोलन, कार्यबहिष्कार, हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्य सचिव ने तत्काल प्रभाव से आंदोलनों को प्रतिबंधित करते हुए नो वर्क नो पे के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अपने आदेश में साफ किया कि हड़ताल, कार्य बहिष्कार से आम जन को जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सरकार की ओर से संचालित जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी देरी होती है। जबकमि कर्मचारियों की हड़ताल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में प्रतिबंधित है। इस नियमावली का सख्ती से पालन कराने के निर्देश उन्होंने जारी किए। सभी अधिकारियों को अपने विभागों में इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने आदेश में साफ किया कि हड़ताल, कार्यबहिष्कार को लेकर जो भी कर्मचारी अवकाश लेगा, उसे अनुपस्थित माना जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल, आंदोलन कार्यक्रम में शामिल होने पर भी उसे अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों का अनुपस्थित अवधि का वेतन भी जारी नहीं होगा। यहां तक की मार्च महीने का भी वेतन जारी नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे लागू होगा।