दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नाम पर किया जा रहा परेशान, तबादला और पदोन्नति में न मांगा जाए राज्य मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र, सीएमओ स्तर पर जारी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को दी जाए मान्यता, कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, परेशान करने का आरोप

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दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नाम पर किया जा रहा परेशान, तबादला और पदोन्नति में न मांगा जाए राज्य मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र, सीएमओ स्तर पर जारी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को दी जाए मान्यता, कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, परेशान करने का आरोप

उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने अफसरों पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नाम पर दिव्यांग कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। मुख्य सचिव को पत्र भेज कर सीएमओ स्तर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को ही मान्य किए जाने की मांग की।
संगठन के महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकारी सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारी और शिक्षकों को प्रमोशन और तबादला प्रक्रिया में दिव्यांग कोटे के तहत छूट मिलने का प्रावधान है। इस छूट को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को बाध्य किया जा रहा है। जबकि वार्षिक तबादला एक्ट 2017 की धारा तीन में स्पष्ट उल्लेख है कि दिव्यांग कर्मचारियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से ही जारी किया जाएगा।
कहा कि पूर्व से ही जिलों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करते हैं। यही मान्य भी होते हैं। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य महानिदेशालय ने भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। कई दिव्यांग कर्मचारियों ने राज्य मेडिकल बोर्ड में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने को आवेदन किया। इस पर साफ किया गया कि राज्य मेडिकल बोर्ड सिर्फ गंभीर बीमारियों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ही जारी करता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर जिले में सीएमओ ही जारी करते हैं। स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को राज्य मेडिकल बोर्ड में आवेदन न किया जाए। इसके बाद भी प्रमोशन और तबादलों में छूट को राज्य मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ऐसे में तत्काल सीएमओ स्तर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को मान्य किए जाने सम्बन्धी आदेश जारी किया जाए। ताकि कुछ अफसरों के स्तर पर पैदा की गई भ्रम की स्थिति को समाप्त किया जा सके।

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