राज्य में 2004 के सर्किल रेट पर वर्ग चार और तीन की जमीन पर मिलेगा भूमिधरी अधिकार, तय समय पर आवेदन न करने पर सरकार में शामिल हो जाएंगी जमीनें

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राज्य में 2004 के सर्किल रेट पर वर्ग चार और तीन की जमीन पर मिलेगा भूमिधरी अधिकार, तय समय पर आवेदन न करने पर सरकार में शामिल हो जाएंगी जमीनें

देहरादून।

राजस्व विभाग ने वर्ग चार और वर्ग तीन की भूमि पर मालिकाना हक देने का विधिवत आदेश जारी कर दिया है। राज्य के 40 हजार से अधिक लोगों को 2004 के सर्किल रेट पर भूमिधरी अधिकार मिलेगा। आदेश में जमीनों को चार अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उसी आधार पर सर्किल रेट की दर तय की गई है।
सचिव राजस्व सुशील शर्मा ने बताया कि वर्ग चार और वर्ग तीन की जमीनों पर काबिज लोगों को भूमिधरी अधिकार देने का आदेश जारी कर दिया है। 2004 के सर्किल रेट पर लोगों को ये अधिकार मिलेगा। इस आदेश से राज्य की एक बड़ी आबादी को बड़ा लाभ मिलेगा। भूमिधरी अधिकार के बाद वे जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ ही उस पर लोन ले सकेंगे। राज्य में ऐसे कब्जाधारक जो 30 जून 1983 से पहले तक वर्ग चार और वर्ग तीन की भूमि पर काबिज रहे, उन्हें ही ये अधिकार मिलेगा। वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों और वर्ग 3 की भूमि के विधिवत पट्टा धारकों, कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार मिलेगा। एक वर्ष के भीतर लोगों को भूमिधरी अधिकार को लेकर आवेदन करना होगा। 3.125 एकड़ से अधिक भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजना होगा। एक वर्ष के भीतर मालिकाना हक न लेने वालों की जमीनें सरकार में निहित हो जाएंगी।

लालकुंआ नगर पंचायत के कब्जाधारकों को भी लाभ
राजस्व विभाग ने लालकुंआ नगर पंचायत के अवैध कब्जेधारकों समेत पट्टाधारकों को भी भूमिधरी का लाभ देने का आदेश किया। लालकुंआ नगर पंचायत की 52.7183 हेक्टेयर भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जे हुए हैं। 2008 तक के ऐसे लोग, जो इन जमीनों पर अनधिकृत रूप से काबिज रहे, उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। यहां भी 2004 के सर्किल रेट और वर्ग चार और वर्ग तीन के तहत तय नियमानुसार ही लाभ मिलेगा।

इन लोगों के लिए होगी दिक्कत
आदेश में साफ किया गया है कि धारा 132 के तहत ऐसे कब्जेदारों, जिन्होंने नदी श्रेणी की भूमि, जलमग्न भूमि, चकमार्ग, खलिहान, चारागाह, सरकारी गूल, क्रबिस्तान, शमशान भूमि पर कब्जा किया है। इन जमीनों काबिज लोगों को भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जाएगा। यदि वर्ग चार की भूमि पर काबिज कब्जेदारों ने ऐसी जमीन पर कब्जा किया है, तो पहले ऐसी जमीनों से कब्जा हटाया जाएगा। इसी के बाद वर्ग चार की जमीन पर हक मिलेगा। तहसीलदार को बाकायदा प्रमाण पत्र देना होगा कि जिस व्यक्ति को हक दिया जा रहा है, उसके पास ऐसी जमीनों का अवैध कब्जा नहीं है।

इस फार्मूले पर मिलेगा हक
100 वर्ग मीटर भूमि तक वर्ष 2004 के कुल सर्किल रेट का पांच प्रतिशत बतौर शुल्क देना होगा।
101 से 200 वर्ग मीटर तक वर्ष 2004 के कुल सर्किल रेट का शत प्रतिशत शुल्क देना होगा।
201 से 400 वर्ग मीटर तक वर्ष 2004 के कुल सर्किल रेट 110 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
400 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर 2004 के सर्किल रेट का 125 प्रतिशत शुल्क के रूप में देना होगा।

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