31 अक्तूबर तक पूरी की जाएं कर्मचारियों की एसीआर, विभागाध्यक्षों को मुख्य सचिव की चेतावनी

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31 अक्तूबर तक पूरी की जाएं कर्मचारियों की एसीआर, विभागाध्यक्षों को मुख्य सचिव की चेतावनी
देहरादून। एसीआर पूरी कराने को लेकर अब कर्मचारियों को परेशान नहीं होगा। अफसरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी विभागाध्यक्षों को 31 अक्तूबर तक पिछले दस साल की वार्षिक चरित्र प्रविष्ट (एसीआर) को पूर्ण करने का आदेश दिए हैं।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से आदेश जारी किए गए। कर्मचारियों की एसीआर पूरी न होने से समय पर पदोन्नति नहीं हो पाती थी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर वे कर्मचारियों की एसीआर को पूरा करें। कहा कि एसीआर किसी भी अफसर व कर्मचारी के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा व उपयुक्तता आदि के बारे में बेरोमीटर का काम करता है। इसके आधार पर कर्मचारियों के बारे में समुचित फैसला लिया जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी इस बात को सरकार के समक्ष उठाया है कि विभागाध्यक्ष वक्त पर एसीआर पूरी नहीं करते हैं। ऐसी दशा में उनके प्रमोशन पर विचार नहीं हो पाता। मुख्य सचिव ने कहा कि एसीआर की वजह से कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन न मिलने की स्थिति बिल्कुल संतोष जनक नहीं है। उन्होंने सभी कर्मचारियों के पिछले दस वर्ष की एसीआर को अक्तूबर अंत तक पूरा कर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि बीच के वर्षों में यदि किसी कर्मचारी की एसीआर उस दौरान के प्रतिवेदक, समीक्षक या स्वीकर्ता अधिकारी के रिटायर या निधन होने पर पूरी नहीं है तो ऐसी दशा में विभागाध्यक्ष उस पर सकारण असमर्थता की टिप्पणी कर सकते हैं। इस टिप्पणी से यह समझा जाएगा कि संबंधित कर्मचारी की एसीआर पूरी है।

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