बाढ़ मैदान परिक्षेत्र निर्धारित, कैबिनेट ने लगाई मुहर
देहरादून।
कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानुसार टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली के क्षेत्रों को मंजूरी दी। इसके अनुसार टिहरी में भिलंगना नदी के दोनों किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68 किमी, देवप्रयाग संगम से गंगा नदी के दांये किनारे पर ढालवाला ड्रेन मुनिकी रेती तक 68 किमी, भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर कोटेश्वर डैम से देवप्रयाग संगम तक 22.50 किमी, अलकनंदा पर दांये किनारे पर श्रीनगर डैम से देवप्रयाग संगम तक 37 किमी, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर गंगोत्री से गंगनानी तक 42 किमी, गंगनानी से गंगोरी तक 33.85 किमी, बड़ेथी चुंगी से धरासू पॉवर 25 किमी, चमोली में अलकनंदा नदी के दांये तट पर माणा से तौली लगा रानो 135 किमी, बांये तट पर माणा से सोनला तक 112 किमी, सोनला से कमेड़ा तक 22 किमी क्षेत्र को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करने पर मुहर लगाई।
नियमावली पर लगी मुहर
उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। राज्य गठन के बाद लिपिक संवर्ग कीज कोई नियमावली नहीं थी। यूपी के समय से महानिदेशालय कैडर के लिपिक एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकों के लिए अलग अलग नियमावली रहीं।