बिजली बिलों में विलंब शुल्क छूट के आदेश जारी, तत्काल प्रभाव से राज्य के छह लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा छूट का लाभ, ऊर्जा निगम पर पड़ने वाले 230 करोड़ के भार को शासन राजस्व खातों में करेगा एडजस्ट
देहरादून।
बिजली बिलों में विलंब शुल्क में शत प्रतिशत छूट दिए जाने के विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इन आदेशों का उपभोक्ताओं को तत्काल पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा। इस लाभ के दायरे में राज्य के करीब छह लाख बिजली उपभोक्ता आ रहे हैं।
बिजली उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले इस लाभ के कारण यूपीसीएल पर करीब 230 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इसे शासन स्तर पर राजस्व खातों में एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह जहां यूपीसीएल को भी सीधे 230 करोड़ का एकाउंट एडजस्टमेंट का लाभ मिलेगा। वहीं आम उपभोक्ताओं को सीधी बचत होगी। यूपीसीएल को भी इस छूट के आदेश से करीब एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने बुधवार को ही ये आदेश किया था। कैबिनेट के आदेश के ठीक एक दिन बाद ही शुक्रवार को सचिव ऊर्जा राधिका झा ने छूट का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले से घरेलू, वाणिज्यिक, व्यवसायिक श्रेणी के 75 किलोवाट और एलटी श्रेणी के औधोगिक, निजी नलकूप को विलंब अधिभार(लेट पेमेंट) में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ आदेश होने के तीन महीने तक बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
धर्मशाला, सिनेमाहॉल का फिक्स चार्ज माफ
ऊर्जा विभाग ने धर्मशाला और सिनेमाहॉल का फिक्स चार्ज भी तीन महीने के लिए माफ किया है। लॉक डाउन में सरकार ने अप्रैल, मई, जून 2020 तक फिक्स चार्ज में होटल, रेस्तरां, ढाबों को तीन महीने की छूट दी थी। अब यही छूट सरकार ने अप्रैल, मई, जून 2020 के समय के फिक्स चार्ज में धर्मशाला और सिनेमाहाल को देने का भी फैसला लिया है। इस छूट का लाभ देने के आदेश भी शुक्रवार को जारी कर दिए गए।
इस छूट से सभी को लाभ मिलेगा। उपभोक्ता को सीधा लाभ होगा। लॉकडाउन से कारोबारियों पर पड़े असर के कारण उन्हें भी राहत मिलेगी। यूपीसीएल का डंप राजस्व वापस आएगा।
राधिका झा, सचिव ऊर्जा