खंडूडी भू कानून की इस बड़ी खामी को दूर करेगा धामी का भू कानून, 250 वर्ग मीटर के नाम बाहरी लोग नहीं कर सकेंगे खेल, परिवार के हर सदस्य के नाम पर नहीं खरीद सकेंगे जमीन, सभी के दर्ज होंगे आधार नंबर

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देहरादून

खंडूडी भू कानून की इस बड़ी खामी को दूर करेगा धामी का भू कानून, 250 वर्ग मीटर के नाम बाहरी लोग नहीं कर सकेंगे खेल, परिवार के हर सदस्य के नाम पर नहीं खरीद सकेंगे जमीन, सभी के दर्ज होंगे आधार नंबर

पूर्व सीएम बीसी खंडूडी के भू कानून की सबसे बड़ी खामी को सीएम पुष्कर धामी दूर करने जा रहे हैं। पुष्कर धामी का भू कानून राज्य के लोगों के हितों को न सिर्फ संरक्षित करने जा रहा है, बल्कि 250 वर्ग मीटर के नाम पर होने वाले बड़े खेल करने वालों के मंसूबों पर भी पानी फेरने जा रहा है। अब राज्य से बाहर के लोग परिवार के हर सदस्य के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर राजस्व रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा।
राज्य में नगर निगम सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोगों के लिए जमीन खरीदने के सख्त मानक हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता। इसके बाद भी इस कानून में खेल हो जाता है। एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर अलग अलग 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद ली जाती है। भू कानून समिति ने इस पर रोक लगाने को पूरे परिवार के आधार राजस्व रिकॉर्ड से लिंक करने का नियम बनाने पर जोर दिया है।
अभी राजस्व विभाग के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं रहती कि राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति ने राज्य में कितने स्थानों पर 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदी है। समिति को शिकायत मिली थीं कि दूसरे राज्य के लोग राज्य में कई अलग अलग जिलों में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद रहे हैं। इसके साथ ही एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर अलग अलग जमीनें खरीदी जाती हैं। इससे भू कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। दूसरे राज्य के लोगों ने इस तरह भू कानून का तोड़ निकाला।
इस पर रोक लगाने को समिति ने सिफारिश की है कि यदि कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदता है, तो रजिस्ट्री के समय उसके परिवार के आधार नंबर लिए जाएं। उन आधार नंबरों को राजस्व रिकॉर्ड से लिंक किया जाए। ताकि भविष्य में यदि वो या उसके परिवार का कोई सदस्य दूसरे स्थान पर जमीन खरीदता है, तो उसे पकड़ा जा सके।

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