28 नवंबर के बाद कनेक्शन को आवेदन करने वालों को दोबारा कराने होंगे पैसे जमा, आयोग की नई दरों से करना होगा भुगतान
देहरादून।
आयोग के तकनीकी सदस्य एमके जैन ने बताया कि बिजली की ये दरें 28 नवंबर से लागू मानी जाएंगी। क्योंकि 28 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ। ऐसे में जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 28 नवंबर के बाद कनेक्शन को पुरानी दर से पैसे जमा कराए, उन्हें अब अतिरिक्त रुपये जमा कराने होंगे। पुराने बिजली उपभोक्ताओं का बिजली का बिल यदि उनकी सिक्योरिटी से अधिक आता है, तो अप्रैल के बिल में उनकी सिक्योरिटी नये सिरे से तय होगी। मसलन यदि किसी ने 2000 रुपये सिक्योरिटी जमा कराई है और उसका हर महीने बिल 2500 रुपये आता है, तो अप्रैल में उसके बिल में 500 रुपये बतौर सिक्योरिटी पूरे साल के लिए सिर्फ एक बार जुड़ जाएंगे।