बिजली कनेक्शन देने को नई शर्तों को किया जाए समाप्त, विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा संगठनों ने रखा अपना पक्ष 

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बिजली कनेक्शन देने को नई शर्तों को किया जाए समाप्त, विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा संगठनों ने रखा अपना पक्ष

देहरादून।

नये बिजली कनेक्शन देने को लेकर लगाई गई शर्तों का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एतराज जताते हुए पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
नियामक आयोग ने नये बिजली कनेक्शन को लेकर शर्तें सख्त कर दी हैं। अब बिजली कनेक्शन लेने को लेकर जमीनों के स्वामित्व के वैध दस्तावेज दिखाने अनिवार्य कर दिए हैं। नई व्यवस्था में जमीन की रजिस्ट्री, पॉवर ऑफ अटॉर्नी समेत सरकार से विधिवत भू आवंटन पत्र होना जरूरी है। ऐसा न होने पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। जबकि पूर्व में तीना गुना अधिक सिक्योरिटी पर कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाता था।
सामाजिक कार्यकर्ता वीरू बिष्ट ने नियामक आयोग के तकनीकी निदेशक प्रभात डिमरी को ज्ञापन सौंप, नये संशोधन का विरोध किया। कहा कि बिजली का कनेक्शन मूलभूत जरूरतों में से एक है। पूर्व में तीन गुना अतिरिक्त जमानत राशि पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। बिजली कनेक्शन के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी जमीन का मालिक नहीं हो जाता। बिजली के बिलों में ही इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया जाता है कि ये बिजली बिल किसी भी तरह के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगा। अधिक जरूरत होने पर उपभोक्ता से एक शपथ पत्र लिया जा सकता है।

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