बिजली का कनेक्शन 15 दिन में न दिया, तो यूपीसीएल जुर्माने और उपभोक्ता मुआवजे को रहें तैयार, जहां नई लाइन नहीं बननी
देहरादून।
बिजली के कनेक्शन में देरी करने पर अब ऊर्जा निगम को दोहरा नुकसान होगा। नियामक आयोग में जुर्माना जमा कराने के साथ ही उपभोक्ता को भी दस रुपये से लेकर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। ऐसे कनेक्शन जहां बिजली की नई लाइन नहीं बनाई जानी है, वहां अब 30 दिन की बजाय 15 दिन में बिजली का कनेक्शन देना होगा।
बिजली कनेक्शन देने में निगम की ओर से होने वाली देरी पर आयोग का रुख हमेशा से सख्त रहा है। पूर्व में निगम को 70 करोड़ तक का जुर्माना भुगतना पड़ा है। इस व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन में 1000 रुपये देने हैं और कनेक्शन समय पर नहीं मिलता है, तो मुआवजा पांच रुपये प्रति दिन के हिसाब से देना होगा। प्रति हजार पांच रुपये मुआवजा देना होगा। जो अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन होगा। बड़े उपभोक्ताओं के मामले में यही मुआवजा 50 रुपये प्रतिदिन से अधिकतम 50 हजार रुपये होगा। इसी के साथ आयोग को जुर्माना भी पांच रुपये प्रति हजार और अधिकतम 1000 रुपये प्रतिदिन देना होगा। एचटी कनेक्शन के मामले में जुर्माना 500 रुपये प्रतिदिन से अधिकतम एक लाख रुपये रहेगा।