स्वास्थ्य समेत आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों ने हड़ताल, आंदोलन किया, तो जाएगी नौकरी, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई, कोविड काल में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन, आंदोलन को लेकर सरकार सख्त, नौकरी से हटाते ही नए लोगों को नौकरी 

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स्वास्थ्य समेत आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों ने हड़ताल, आंदोलन किया, तो जाएगी नौकरी, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई, कोविड काल में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन, आंदोलन को लेकर सरकार सख्त, नौकरी से हटाते ही नए लोगों को नौकरी

देहरादून।

स्वास्थ्य समेत आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों ने हड़ताल, आंदोलन किया, तो जाएगी नौकरी। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई, कोविड काल में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन, आंदोलन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। नौकरी से हटाते ही नए लोगों को नौकरी दी जाएगी। राज्य में कोविड 19 महामारी के दौरान किसी भी कर्मचारी ने हड़ताल या आंदोलन में भाग लिया, तो तत्काल उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। निकाले जाने वाले कर्मचारियों के स्थान पर नई भर्ती की जाएगी। आंदोलन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की तय धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई अलग से होगी।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत कार्यरत कोई भी कर्मचारी हड़ताल या आन्दोलन करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उक्त सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों से अपेक्षा है कि इस महासंकट काल में अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। ऐसा न करने की स्थिति में हड़ताल व आन्दोलनरत कार्मिकों को सेवा से हटाते हुए नई नियुक्तियों की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में मुख्य सचिव, को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

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