कारखानों में चार घंटे ओवरटाइम की छूट, सप्ताह में 24 घंटे से अधिक नहीं होगा ओवरटाइम

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कारखानों में चार घंटे ओवरटाइम की छूट, सप्ताह में 24 घंटे से अधिक नहीं होगा ओवरटाइम

देहरादून।

कारखानों में श्रमिकों के चार घंटे के ओवर टाइम को मंजूरी दी गई है। एक सप्ताह में ओवर टाइम 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। कोविड की दूसरी लहर के दौरान ये छूट दी गई है। जो पूर्व में 31 मार्च को समाप्त हो गई थी।
इस सुविधा में श्रमिक कारखाने में आठ घंटे की ड्यूटी के साथ चार घंटे का ओवरटाइम दिया जाएगा। हर छह घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देना होगा। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान उद्योगों में काम न होने के कारण मांग व आपूर्ति में बड़ा अंतर आ गया है। इस अंतर को पूरा करने के लिए ओवरटाइम की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। श्रमिक से एक सप्ताह में छह दिन ही काम कराना होगा। कारखानों में 12 12 घंटे की दो पालियों में काम किया जा सकेगा।
कंपनियों को किसी भी तरह की छंटनी की इजाजत नहीं होगी। श्रमायुक्त के स्तर से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त आपात प्रावधान का प्रयोग किसी भी फैक्ट्री के स्तर से निरंतरता में नियमित व्यवस्था की भांति न किया जाए। ये नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिन तक प्रभावी रहेगा।इसके बाद स्वयं निष्प्रभावी हो जाएगा।

लोनिवि को मिली सिडकुल की सड़क
देहरादून। यूएसनगर में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल के स्तर से गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मार्ग को लोनिवि को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अब ये मार्ग जहां है, जैसा है कि स्थिति में लोनिवि के पास रहेगा।

बिजली लाइन अंडरग्राउंड करने में छूट
सेलाकुईं में लगे ऑक्सीजन प्लांट मैसर्स लिंडे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति किए जाने को बिजली लाइन अंडरग्राउंड की गई। इसके लिए इस निर्माण को प्रिक्योरमेंट नियमावली में छूट दी गई। ताकि निर्माण तेजी के साथ पूरा हो सके।

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