पदोन्नति में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराए सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग नई गठित होने वाली सरकार के समक्ष रखा जाएगा पक्ष

0
25

पदोन्नति में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराए सरकार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग
नई गठित होने वाली सरकार के समक्ष रखा जाएगा पक्ष


देहरादून।

उत्तराखंड सचिवालय एससी एसटी कार्मिक बहुउद्देश्य मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने पदोन्नति में आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने की मांग की। समिति की बैठक में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश को जल्द लागू कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही आरक्षण रोस्टर के अनुसार विभागीय कर्मचारियों की वरिष्ठता लागू करने की भी मांग की। तय हुआ कि नई सरकार के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखी जाएगी। सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जन आंदोलन चलाया जाएगा।
समिति की ऑनलाइन बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि नई सरकार पर राज्य में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का दबाव बनाया जाएगा। सामाजिक संगठनों को साथ लेकर कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। बामसेफ की विंग मूल निवासी कर्मचारी संघ के साथ मिलकर आंदोलन चलाया जाएगा।
कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है। अब राज्य सरकार को राज्य के विभागों में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराना है। इसके लिए पहले विभागों में एससी एसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा जुटाना है। उत्तराखंड राज्य में ये काम कोर्ट के आदेश पर पहले ही हो चुका है। पूर्व में सरकारी विभागों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व की स्थिति पता करने को जस्टिस इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। इसके साथ ही पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया था।
दोनों ही लोगों की रिपोर्ट शासन में मौजूद है। आज तक इस रिपोर्ट को किसी भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में मांग है कि जल्द इन समितियों की रिपोर्ट को न सिर्फ सार्वजनिक किया जाए, बल्कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाए। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न मिलने से पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। पदोन्नति के मौके नहीं मिल रहे हैं। उच्च स्तर पर सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
बैठक में अध्यक्ष वीरेंद्रपाल सिंह, महासचिव कमल कुमार, सुंदर सिंह आगरी, उमेश आर्य, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, संजय भाटिया, सुनील कुमार, मटन लाल, रचना टम्टा, विमला आर्य, प्रमिला टम्टा, चंद्र बहादुर, विजयपाल, योगराज, हरिओम आदि मौजूद रहे।

सभी विभागों में लागू हो वरिष्ठता में आरक्षण रोस्टर
समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विभागीय कर्मचारियों की वरिष्ठता को आरक्षण रोस्टर के अनुसार निर्धारित करने के आदेश दे चुका है। अभी ये आदेश सिर्फ पेयजल निगम में जूनियर इंजीनियर की वरिष्ठता निर्धारित करने में लागू हुए हैं। इस आदेश को पेयजल निगम के सभी संवर्गों समेत सभी विभागों में लागू किया जाए। समिति ने इस मामले में पेयजल निगम के सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल करने का भी विरोध किया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here