कुंभ मेले में हॉल्टिंग प्वाइंट पर भोजन बनाना रहेगा प्रतिबंधित, नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में होगी कार्रवाई 

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कुंभ मेले में हॉल्टिंग प्वाइंट पर भोजन बनाना रहेगा प्रतिबंधित, नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में होगी कार्रवाई

देहरादून।

कुंभ मेले के लिए बनाए गए हॉल्टिंग प्वाइंट पर किसी भी तरह का भोजन बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराने को स्वयंसेवक और कर्मचारियों की तैनाती करनी होगी।
हॉल्टिंग प्वाइंट पर आग लगने की घटनाएं न हो सकें, इसके लिए कर्मचारियों के साथ ही अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। बिजली का पक्का इंतजाम करना होगा। अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश व निकासी द्वार पर संकेत के रूप में बड़े बड़े बैनर लगाने होंगे। संचार तंत्र को मजबूत रखना होगा। यहां भी कर्मचारियों को पीपीई किट में रहना होगा।
पुलिस, पीआरडी, स्वयं सेवकों, सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों, यात्रियों के स्मार्ट फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को प्रोत्साहित करना होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों, गर्भवती महिला, दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहां रुकने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। उनकी निकासी को पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर कोविड उपचार केंद्र में भेजना होगा। एंबुलेंस की व्यवस्था रखनी होगी।

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