लोगों को बिल्डर की महंगी बिजली से मिलेगी राहत, अपार्टमेंट, कालोनियों के बिजली उपभोक्ता सीधे ऊर्जा निगम से ले पाएंगे कनेक्शन, बिल्डर नहीं पैदा कर पाएंगे दिक्कत, प्रीपेड मीटर से मिलेगा बिजली कनेक्शन 

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लोगों को बिल्डर की महंगी बिजली से मिलेगी राहत, अपार्टमेंट, कालोनियों के बिजली उपभोक्ता सीधे ऊर्जा निगम से ले पाएंगे कनेक्शन, बिल्डर नहीं पैदा कर पाएंगे दिक्कत, प्रीपेड मीटर से मिलेगा बिजली कनेक्शन

देहरादून।

राज्य में बिल्डर के अपार्टमेंट और कालोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिल्डर की महंगी बिजली से निजात मिलेगी। अब लोग सीधे ऊर्जा निगम से कनेक्शन ले पाएंगे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सख्त नियम बना दिए हैं।
अभी तक राज्य में कई स्थानों पर अपार्टमेंट और कालोनियों में वहां रहने वाले लोगों और मकान बनाने वालों को बिजली का कनेक्शन बिल्डर से ही लेना पड़ता था। बिल्डर ऊर्जा निगम से सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई का कनेक्शन लेता था। आगे लोगों को अपने रेट पर बिजली मुहैया कराता था। यूपीसीएल से सस्ती दरों पर बिजली लेकर बिल्डर लोगों को महंगी दरों पर बिजली देते रहे। कई बार लोगों ने अपने स्तर पर कनेक्शन लेने का प्रयास किया लेकिन बिल्डर के विवाद के कारण ऊर्जा निगम कनेक्शन उपलब्ध कराने में नाकाम रहा।
इन विवादों के कारण लोग ऊर्जा उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत लोकपाल से लेकर विद्युत नियामक आयोग के चक्कर काटते रहे। इन बढ़ते विवादों पर आयोग की ओर से बिजली कनेक्शनों को लेकर नई नियमावली जारी कर दी गई है। इसमें बिल्डर के मौजूदा पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही वहां रहने वाले लोग ऊर्जा निगम से बिजली कनेक्शन ले पाएंगे। आयोग ने साफ किया है कि आम उपभोक्ता इन अपार्टमेंट और कालोनियों में प्रीपेड मीटर कनेक्शन ले पाएंगे। इसके लिए ऐसे कनेक्शनों के लिए स्मार्ट बिजली मीटर सप्लाई किए जाएंगे।
एमके जैन, Àसदस्य विद्युत नियामक आयोग के अनुसार अब बिजली उपभोक्ता के सामने विकल्प मौजूद है। यदि उसे बिल्डर के कनेक्शन में कोई परेशानी नहीं है, तो वो अपना कनेक्शन जारी रख सकता है। यदि उसे लगता है कि उसे ऊर्जा निगम से कनेक्शन लेना है, तो उसे आयोग ने ये अधिकार दे दिया है। अब बिल्डर कनेक्शन ऊर्जा निगम से लेने पर मना नहीं कर सकता।

नये, पुराने सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
आयोग के आदेश के बाद अब अपार्टमेंट में रहने वाले पुराने लोग भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नये कनेक्शन के साथ ही बिल्डर के पुराने कनेक्शन को ऊर्जा निगम के नये कनेक्शन में बदलवाया जा सकता है।

लंबे समय तक अधिकार के लिए लड़ते रहे उपभोक्ता
हरिद्वार में एक कालोनी में लोगों ने बिजली कनेक्शन लेने को कई बार ऊर्जा निगम में आवेदन कर पैसे जमा कराए। हर बार बिल्डर ने कनेक्शन देने में अड़चन डाली। इस पर ये मामला पहले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पहुंचा। यहां भी फैसला उपभोक्ता के पक्ष में हुआ। इस फैसले को विद्युत लोकपाल में चुनौती दी गई। लोकपाल ने भी साफ किया कि उपभोक्ता को सीधे ऊर्जा निगम से कनेक्शन लेने का अधिकार है। इसके बाद इस व्यवस्था को आयोग ने नियम की शक्ल दी है।

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