जल निगम में वरिष्ठता, प्रमोशन को लेकर खींचतान तेज, एससी एसटी इंजीनियरों ने कोर्ट का फैसला आने तक रोक लगाने की मांग की, शेष इंजीनियरों ने जल्द वरिष्ठता जारी कर प्रमोशन को लेकर दबाव किया तेज
देहरादून।
जल निगम में इंजीनियरों के बीच वरिष्ठता, प्रमोशन को लेकर खींचतान तेज हो गई है। एससी एसटी इंजीनियरों ने कोर्ट का फैसला आने तक नई वरिष्ठता जारी करने और पदोन्नति पर रोक लगाने की मांग की। शेष दूसरे इंजीनियरों ने जल्द से जल्द वरिष्ठता जारी कर प्रमोशन किए जाने को लेकर दबाव बनाया हुआ है।
पेयजल निगम में सहायक अभियंता के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। जल्द वरिष्ठता जारी कर 30 जुलाई तक प्रमोशन किए जाने की तैयारी है। इस बीच अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़े जूनियर इंजीनियरों ने तत्काल वरिष्ठता सूची जारी न किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता पद पर भी पदोन्नति न किए जाने को दबाव बनाया है। इसे लेकर मुख्य अभियंता मुख्यालय एससी पंत को पत्र दिया है। तर्क दिया है कि उनका केस अभी न्यायालय में लंबित है। निर्णय आने तक कोई भी प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए। दूसरी ओर अन्य इंजीनियरों का तर्क है कि मौजूदा समय में अभी किसी भी न्यायालय की ओर से वरिष्ठता जारी करने और पदोन्नति पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में न तो वरिष्ठता निर्धारण और न ही पदोन्नति पर रोक लगाई जा सकती है। इसे लेकर दोनों वर्गों के इंजीनियर आमने सामने आ गए हैं।
जल निगम मैनेजमेंट 30 जुलाई तक प्रमोशन का कर चुका है वादा
डिप्लोमा इंजीनियर संघ जल निगम के साथ हुई वार्ता में मैनेजमेंट ने 20 जुलाई तक वरिष्ठता जारी कर 30 जुलाई तक प्रमोशन करने का वादा किया है। हालांकि 20 जुलाई निकल चुकी है और अभी तक वरिष्ठता जारी नहीं हुई है।
असल रोस्टर के अनुसार जूनियर इंजीनियर सिविल की वरिष्ठता नहीं बनाई गई है। इस वरिष्ठता सूची को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा है। हाईकोर्ट में वाद विचाराधीन है। ऐसे में वरिष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती। असल रोस्टर लगने पर एई की वरिष्ठत भी प्रभावित होगी। ऐसे में कोई प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए।
सुनील कुमार, अपर सहायक अभियंता
संगठन कभी किसी की पदोन्नति का विरोध नहीं करता। बल्कि नियमानुसार सभी की पदोन्नति की जानी चाहिए। कोर्ट के स्तर पर भी पदोन्नति को लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
रामकुमार, अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ
वरिष्ठता निर्धारण, पदोन्नति में नियमानुसार ही कार्रवाई होगी। किसी भी न्यायालय स्तर से अभी रोक नहीं लगाई गई है। वैसे भी पदोन्नति एई से एक्सईएन के पद पर होनी है। इसका जेई स्तर से विरोध समझ से परे है।
एससी पंत, मुख्य अभियंता मुख्यालय