राज्य को 18 प्लस वालों के लिए खुद करनी होगी व्यवस्था, 45 से ऊपर और फ्रंट लाइन वारियर्स के लिए केंद्र देगा वैक्सीन की सप्लाई, केंद्रीय सचिव स्वास्थ्य ने सभी मुख्य सचिवों को नई व्यवस्था के तहत लिखा पत्र
देहरादून।
वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था जारी कर दी है। 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था राज्य को खुद करनी होगी। केंद्र के स्तर से हेल्थ केयर वर्कस, फ्रंट लाइन वर्कस और 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी। इस सम्बन्ध में केंद्रीय सचिव स्वास्थ्य राजेश भूषण की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है।
केंद्रीय सचिव ने पत्र में केंद्र की नई रणनीति को साफ किया है। इसमें कहा गया है कि हेल्थ केयर वर्कस, फ्रंट वर्कस और 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों को केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। नई व्यवस्था में 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीन सीधे राज्यों को खरीदनी होगी। प्राइवेट अस्पताल भी सीधे वैक्सीन मैनुफैक्चर्स से खरीद सकते हैं।
बैकिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के फ्रंट लाइन वर्कस की कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों को इस कैटेगरी में पूर्व की दी गई व्यवस्थाओं का ही पालन नहीं करना होगा। इसके अलावा केंद्रीय गाइड लाइन के अनुरूप यदि किसी अन्य कैटेगरी को फ्रंट लाइन वर्कस घोषित करना होगा, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था करेगी। इसे लेकर केंद्र ने राज्यों को स्पष्ट गाइड लाइन जारी कर दी है। नई कैटेगरी के लिए वैक्सीन राज्यों को अपने स्तर पर खरीदनी होगी।