रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों को न पड़ेगा भटकना
रिटायरमेंट वाले दिन ही शिक्षा विभाग में कर दिए जाएंगे सभी भुगतान, ताबड़तोड़ बढ़ते कोर्ट केस से परेशान होकर लागू की नई व्यवस्था
भुगतान में देरी करने वाले दोषी अफसर कर्मचारी होगी वसूली, सरकार के आदेश के बाद शिक्षा निदेशक ने गाइड लाइन जारी की
जीटी रिपोर्टर, देहरादून
रिटायर हो रहे शिक्षक-कार्मिकों के वित्तीय देयकों के भुगतान में लापरवाही करना अब भारी पड़ेगा। ऐसे मामलों में कोर्ट केस होने और ब्याज तय होने पर उसका भुगतान लापरवाह अफसर-कर्मचारी से वसूला जाएगा। सभी मंडलीय अपर निदेशक, सीईओ और वित्त नियंत्रकों को इस बाबत आदेश दे दिए गए हैं। रिटायरमेंट के मामलों की हर महीने मंडल और जिला स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने तीन बिंदुओं पर अधिकारियों को गंभीरता से कार्यवाही करने को कहा है। इसके बावजूद लापरवाही सामने आने पर दोषी अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मालूम हो किपेंशन-ग्रेच्युटी भुगतान में देरी के कारण होने वाले कोर्ट केस को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं और सरकार को काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ा है।