दस हजार कर्मचारी, पेंशनर्स को लाभ देने को सब कमेटी का गठन, एक अक्तूबर 2005 से पहले नियुक्त तदर्थ, सीजनल, संविदा कर्मचारियों को लाभ देने को कैबिनेट ने लिया फैसला

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दस हजार कर्मचारी, पेंशनर्स को लाभ देने को सब कमेटी का गठन, एक अक्तूबर 2005 से पहले नियुक्त तदर्थ, सीजनल, संविदा कर्मचारियों को लाभ देने को कैबिनेट ने लिया फैसला

गैरसैंण।

राज्य में एक अक्तूबर 2005 से पहले नियुक्त हुए तदर्थ, सीजनल, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के प्रकरण में एक सब कमेटी का गठन हो गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार आगे फैसला लेगी।
राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी, पेंशनर्स हैं। जो वर्ष एक अक्तूबर 2005 से पूर्व तदर्थ, संविदा, दैनिक वेतन भोगी के रूप मे भर्ती हुए। बाद में सरकार ने इन्हें अलग अलग समय पर नियमित किया। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी नियुक्ति वाले दिन से ही इन्हें तमाम सेवा लाभ देने के आदेश कर चुकी है। सिंचाई, लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट फैसला दे चुकी है। जल संस्थान के मामले में हाईकोर्ट फैसला दे चुकी है। अब ऐसे कर्मचारी, पेंशनर्स उसी तारीख से पेंशन का भी लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी, पेंशनर्स की संख्या राज्य में दस हजार से अधिक है।
अब इन कर्मचारियों, पेंशनर्स को लेकर क्या किया जाना है, इस पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में मदन कौशिक, सुबोध उनियाल को सदस्य बनाया गया है। कैबिनेट में उत्तरखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि फैसला सब कमेटी बनाने का हुआ।

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