तबादला एक्ट में तबादलों की सीमा दस प्रतिशत से बढ़ाई जाए, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, दस प्रतिशत में दुर्गम से सुगम में आने का नहीं मिलेगा समय
देहरादून।
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर तबादला एक्ट में संशोधन की मांग की है। साफ किया कि एक्ट में दस प्रतिशत तबादला की सीमा को बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा न होने पर दुर्गम से इंजीनियर सुगम में पर्याप्त संख्या में आ ही नहीं पा रहे हैं।
महासंघ अध्यक्ष हरीश चंद्र नौटियाल ने कहा कि एक्ट में प्रावधान है कि दस प्रतिशत से अधिक तबादले न किए जाएं। इस स्थिति में लंबे समय से दुर्गम में जमे इंजीनियरों को सुगम में आने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसकी पड़ताल तबादला एक्ट लागू होने के बाद के वर्षों में हुए तबादलों से लगाया जा सकता है। ऐसे में तबादला की सीमा दस प्रतिशत निर्धारित होने से एक्ट की धारा 27 के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है। वष्ज्ञर्ज्ञ 2018, 2019, 2020 में हुए तबादलों का परीक्षण कराया जा सकता है। कहा कि दस प्रतिशत तक सीमा निर्धारित किए जाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए।