जौनसार बाबर में वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण, अब अपनी जमीन का सही इस्तेमाल कर सकेंगे लोग
देहरादून।
शासन ने जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत प्रदेश में वर्ग -4 की भूमि पर अवैध कब्जों व पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करने के संबंध में 2 नवंबर, 20 को जीओ जारी किया गया है। पर यह जीओ जौनसार बाबर क्षेत्र में लागू नहीं है। इसलिए जौनसार बाबर क्षेत्र में भी वर्ग चार की भूमि के विनियमितीकरण किए जाने के लिए के लिए जीओ में उल्लेखित कुछ बिंदुओं को विलोपित करते हुए अनुमति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष लाया गया। इसमें 1983 से पहले अनाधिकृत रूप से काबिज लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है।