पीएम आवास योजना से बाहर हुए 4175 अपात्र लाभार्थी, गलत जानकारी पर कार्रवाई
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला
देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में अपात्र लाभार्थियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र से वर्ष 2015 से 2019 तक स्वीकृत 17227 लाभार्थियों में से अपात्र पाए गए 4175 लाभार्थियों के नाम हटाने को मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव ने हटाये गये लाभार्थियों की सूची पर चर्चा के दौरान 36 पट्टाधारक लाभार्थियों के प्रकरणों को एकबार फिर रिव्यू करने के निर्देश दिए। सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली ने बताया कि सूची में शामिल लाभार्थियों में 161 नजूल भूमि, 480 आबादी क्षेत्र, 36 पट्टाधारक, 225 भूमि अनुपलब्धता, 1295 पक्का मकान वाले तथा 1932 निरस्त किये जाने वाले प्रकरण में अधिक आय, अन्य आवास योजना से लाभान्वित होने अथवा नगरीय क्षेत्र से बाहर होने या अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के कारण हटाये गये हैं। मुख्य सचिव ने सचिव शहरी विकास को निरस्त पट्टाधारको को कम किराये वाले आवासीय परिसरों मे भवन दिलाने की संभावना पर भी विचार करने के निर्देश दिये।
बैठक में 14 नगर निकायों में 211 आवासों के विस्तारीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीएम आवास योजना में स्वीकृत की जाने वाली कार्ययोजना में विभिन्न शासकीय निकायों की 14 कार्ययोजना को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने पीएम आवास योजना अर्बन में कम किराये वाले आवासीय परिसर निर्माण योजना के लिए मॉडल एक में शहरी विकास तथा मॉडल दो में आवास विभाग को नामित किया। इस योजना में शासकीय विभागों से निर्माण कार्य न कराने की एसएलएसएमसी में सहमति बनी। बैठक में सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, सचिव राजस्व सुशील कुमार, निदेशक शहरी विकास वीके सुमन आदि मौजूद रहे।