मनोरंजन पार्क खुलेंगे जरूर, लेकिन स्वीमिंग पूल को मंजूरी नहीं
देहरादून।
केंद्र सरकार की गाइड लाइन के बाद राज्य सरकार ने भी मनोरंजन पार्क खोलने को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। तय शर्तों के बीच मनोरंजन पार्क खोलने को मंजूरी दी गई है। हालांकि स्वीमिंग पूल खोलने को मंजूरी नहीं दी गई है। पूरे परिसर को साफ सुथरा रखना होगा। एक प्रतिशत सोडियम हाइपो क्लोराइड से सफाई करनी होगी। वॉटर राइड से पहले पानी में क्लोरिनेशन जरूरी होगा। पार्क परिसर में थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बीमार कर्मचारियों को प्रवेश की मंजूरी नहीं होगी। इसके लिए प्रवेश द्वार पर जांच होगी। 50 प्रतिशत क्षमता पर ही पार्क संचालित करने होंगे। फूड कोर्ट, वॉटर राइड साइट पर सीसीटीवी से नजर रखनी होगी। पूरे परिसर में जगह जगह कोविड 19 की गाइड लाइन का प्रचार प्रसार करना होगा। टिकट काउंटर पर भीड़ को नियंत्रित करते हुए सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा। कूड़ा प्रबंधन का बेहतर इंतजाम करना होगा। मल्टीपल गेट सिस्टम बनाना होगा।