देवस्थानम बोर्ड में सरकार ने किए ये बड़े बदलाव, तीर्थ पुरोहितों की बढ़ाई संख्या 

0
85

देवस्थानम बोर्ड में सरकार ने किए ये बड़े बदलाव, तीर्थ पुरोहितों की बढ़ाई संख्या

देहरादून।

उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के एक्ट में सरकार ने कई बदलाव किए हैं। इन बदलाव को संशोधित विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया था। जिन्हें मंजूरी मिलने के बाद संशोधित विधेयक पारित हो गया। अब बोर्ड में ख्याति प्राप्त पुरोहितों की संख्या बढ़ेगी। पुजारियों या वंशागत पुजारियों का प्रतिनिधित्व करने को बदरी केदार, यमुनोत्री-गंगोत्री बोर्ड में तीन के बजाय अब पांच पुजारी शामिल होंगे।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बोर्ड में अब तीन के बजाय पांच ख्याति प्राप्त पुरोहितों को राज्य सरकार नामित करेगी। विधानसभा में प्रस्तुत चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड संशोधन विधेयक में ये नई व्यवस्था की गई है। बोर्ड में भारत सरकार के किसी मंत्रालय से दो विशेष आमंत्रित अफसर भी शामिल होंगे। जो संयुक्त सचिव स्तर के होंगे। उन्हें भी नामित किया जाएगा।
अब चार धाम व समस्त धार्मिक स्थल, जहां अधिनियम लागू होता है, उनकी समस्त संपत्तियां जो कि राज्य सरकार, जिला पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका या किसी अन्य स्थान या किसी कंपनी सोसाइटी, संगठन, संस्था, समिति या अन्य व्यक्ति के कब्जे में हैं। उस तारीख से जिस तारीख से बोर्ड का गठन हुआ है, वह सभी संपत्तियां बोर्ड में निहित समझी जाएगीं। बताया कि रानीहाट चौरास, टिहरी गढ़वाल में श्री राजराजेश्वरी देवी मंदिर को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत दान ग्रहण करने, अधिनियम में उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन एवं जनहित के अन्य कार्यों को करने को जरूरत पड़ने पर एक न्यास का गठन भी किया जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here