धामी सरकार का भूकानून देगा युवाओं को नौकरियों में 70 प्रतिशत रोजगार, जमीन लेकर राज्य में लगने वाले उद्योग, होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों में रोजगार में देनी होगी प्राथमिकता, निवेश के जरिए राज्य में रोजगार सुनिश्चित कराने पर जोर
देहरादून।
धामी सरकार का भूकानून लागू होने पर युवाओं को नौकरियों में 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित होगा। इसके लिए भूकानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे। जमीन लेकर राज्य में लगने वाले उद्योग, होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों में रोजगार में प्राथमिकता देनी होगी। भू कानून में निवेश के जरिए राज्य में रोजगार सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया है।
भू कानून समिति ने साफ किया है कि यदि उत्तराखंड में सरकार से जमीन लेकर और जमीन खरीद उद्योग लगाता है, तो वो 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। समूह घ और ग में 70 प्रतिशत और उच्च पदों पर योग्यता के आधार पर स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। ताकि निवेश के जरिए राज्य में रोजगार सुनिश्चित हो सके।
समिति ने संस्तुति की है कि राज्य में केवल बड़े उद्योगों के अलावा फोर और फाइव स्टार होटल, रिजॉर्ट, मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल, प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट को ही जरूरत के आधार पर जमीन खरीद करने की मंजूरी दी जाए। वो भी सिर्फ शासन स्तर से। इसके अलावा यदि किसी को अन्य भूमि की जरूरत है, तो उसकी खरीद की मंजूरी न दी जाए। बल्कि अन्य उपयोग के लिए लीज पर ही जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।
जिस उपयोग के लिए जमीन खरीदी जाएगी, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। समूह ग और घ श्रेणीयों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार आरक्षण सुनिश्चित हो। उच्चतर पदों पर भी योग्यतानुसार वरीयता दी जाए। ताकि रोजगार के रूप में निवेश लाने का उद्देश्य सुनिश्चित हो सके।
कितनों को दिया जाए रोजगार, नियमित रूप से दी जाए जानकारी
इन संस्थाओं से मिलने वाले रोजगार पर भी नजर रखी जाए। उद्योग, होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान में कितने लोगों को रोजगार मिला, उसका ब्याौरा जुटाया जाए। नियमित रूप से जानकारी ली जाए। पता किया जाए कि कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।