जानिए क्या है त्यौहारों के आयोजन को लेकर कोरोना गाइड लाइन, कहां नहीं हो सकेंगे त्यौहारी आयोजन 

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जानिए क्या है त्यौहारों के आयोजन को लेकर कोरोना गाइड लाइन, कहां नहीं हो सकेंगे त्यौहारी आयोजन

देहरादून।

त्यौहारी सीजन को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी गई है। न सिर्फ त्यौहार बल्कि, प्रदर्शनी, मेलों, सांस्कृतिक आयोजनों समेत इंटरटेनमेंट पार्क के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजनों को मंजूरी नहीं है। सचिव स्वास्थ्य डा. पंकज कुमार पांडे ने गाइड लाइन जारी की।
गाइड लाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा-पाठ, कार्यक्रम, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस और लोगों की भीड़ जुटने वाले कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्थानों और नवरात्रि के पंडालों में मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित होगा। जिला प्रशासन को त्यौहारी सीजन के दौरान नियमित रूप से साफ-सफाई, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन के पुख्ता इंतजाम करने होंगे।
कोविड-19 गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराना होगा। गाइड लाइन में इसी बात पर जोर दिया गया है कि लोग अपने घरों में रह कर ही त्यौहार मनाएं। 65 साल से अधिक साल के बुजुर्ग, दस साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। प्रदर्शन, मेलों, सांस्कृतिक आयोजनों में भी यही नियम लागू होंगे। बीमार, गर्भवती महिला कर्मचारियों को बुलाने की मंजूरी नहीं होगी। थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन कराना होगा। इसके लिए निशान बनाने होंगे।

तय करने होंगे मूर्ति विसर्जन के स्थान
नवरात्रि के दौरान मूर्ति विसर्जन के स्थान तय करने होंगे। विसर्जन के दौरान बेहद कम लोगों को मंजूरी दी जाएगी। पूजा पंडालों में रिकॉर्ड किए गए गीत बजाने की मंजूरी होगी। गायन समूहों को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

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