सात संग्रह अमीन बन सकेंगे नायब तहसीलदार
कैबिनेट ने सात संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का फैसला लिया। उत्तराखंड में यूपी के समय से कार्यरत सात संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार नहीं बनाया जा रहा था। उत्तराखंड सरकार ने 2009 में संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति का कोटा समाप्त कर दिया था। नई नियमावली में पदोन्नति कोटा समाप्त करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को संग्रह अमीनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यहां फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। हाईकोर्ट के सिंगल और डबल बेंच के फैसले को संग्र्रह अमीनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि नौ नवंबर 2000 से पहले हरिद्वार और देहरादून में तैनात संग्र्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कैबिनेट ने राजस्व संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली में शिथिलता देने का फैसला लिया।