टेलीकॉम कंपनियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एजीआर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एजीआर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में  सुनवाई

टेलीकॉम कंपनियों के लिए एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) का मामला बढ़ता ही  जा रहा है, आज इसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट  में सुनवाई होगी. ये सुनवाई कोर्ट में दोपहर  से शुरू होगी.

टेलीकॉम कंपनियों के लिए एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) का मामला बढ़ता ही  जा रहा है, आज इसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट   में सुनवाई होगी. ये सुनवाई कोर्ट में दोपहर  से शुरू होगी. आज की सुनवाई में टेलीकॉम विभाग   को कुछ अहम जवाब सौंपने हैं. 

आज किन बातों पर सुनवाई होगी 

  • सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग   से पूछा है कि क्या रिलायंस जियो   को रिलायंस कम्यूनिकेशंस   का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एजीआर बकाया चुकाना चाहिए या नहीं

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम शेयरिंग की जानकारी भी टेलीकॉम विभाग से मांगी है 
  • टेलीकॉम विभाग से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर बकाए और चुकाए गए पैसों की पूरी जानकारी भी है 
  • सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग   से उन टेलीकॉम कंपनियों की पूरी लिस्ट मांगी है, जो 1999 से लेकर अबतक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रही हैं 
  • सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग   से स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग एग्रीमेंट की जानकारी भी मांगी है

 शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वीडियोकॉन एजीआर का भुगतान नहीं करता है तो एयरटेल को करना चाहिए, क्योंकि भारती एयरटेल ने वीडियोकॉन का स्पेक्ट्रम लिया था. आपको बता दें कि एयरटेल ने वीडियोकॉन से 2300 MHz और 1800 MHz बैंड को खरीदा था. इसके अलावा जियो और रिलायंस कम्यूनिकेशंस को लेकर कहा था कि अगर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने दूसरे से ट्रेडिंग के जरिए स्पेक्ट्रम लिए हैं, तो पिछला बकाया चुकाना होगा, अगर स्पेक्ट्रम बेचने वाला बकाया नहीं चुकाता है तो खरीदार को उसे चुकाना होगा. इसका मतलब है कि रिलायंस जियो को रिलायंस कम्युनिकेशंस से खरीदे स्पेक्ट्रम के लिए एजीआर बकाया चुकाना पड़ सकता है. इसके पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इनसॉल्वेंसी केस में आईं टेलीकॉम कंपनियों को लेकर कहा था कि ये बड़ी चिंता की बात है, ऐसे तो सारा एजीआर ही खत्म हो जाएगा.

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