हाउसिंग प्रोजेक्ट का ग्रीन एरिया बेचने वाले बिल्डर पर कसा शिकंजा, रेरा जमीन बेचने पर लगाई रोक 

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हाउसिंग प्रोजेक्ट का ग्रीन एरिया बेचने वाले बिल्डर पर कसा शिकंजा, रेरा जमीन बेचने पर लगाई रोक

देहरादून।

उत्तराखंड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अनिरुद्ध प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के हाउसिंग प्रोजेक्ट आर्केडिया ग्रीन्स की जमीन बेचने पर रोक लगा दी है। हाउसिंग प्रोजेक्ट की कुल भूमि के एक हिस्से को बिल्डर बेचने की तैयारी में थे। कंपनी के ही एक निदेशक की शिकायत पर रेरा की ओर से ये कार्रवाई की गई। रजिस्ट्रार कार्यालय को भी सूचना भेजते हुए जमीन को बेचने पर रोक लगाने के आदेश जारी हुए।
रेरा में कंपनी के निदेशक शाश्वत गर्ग ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि दो अन्य निदेशकों राज नारायण ओर विजय सिंह ने परियोजना के हिस्से वाली 551.62 वर्ग मीटर भूमि 63.50 लाख में बेच दी है। जबकि ये भूमि कुल स्वीकृत 172 फ्लैट का ही हिस्सा है। 41 फ्लैट आवंटित भी हो चुके हैं। यदि ये भूमि बेच दी जाती है, तो इससे भविष्य में प्रोजेक्ट में निवेश करने वालों के हित प्रभावित होंगे। जमीन को अवैध तरीके से बेचा गया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट के ग्रीन एरिया के रूप में इस भूमि को दर्शाया गया है। इसी आधार पर नक्शा पास हुआ है। ऐसे में जमीन को नहीं बेचा जा सकता।
पूरे प्रकरण की सुनवाई के बाद प्राधिकरण अध्यक्ष विष्णु कुमार ने जिलाधिकारी देहरादून को जमीन की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही एमडीडीए उपाध्यक्ष को भी कार्रवाई के निर्देश दिए। महानिरीक्षक स्टांप और रजिस्ट्रार कार्यालय को भी भूमि की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए।

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