दस साल कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारी नहीं आएंगी ऑफिस, शासन ने जारी किए आदेश

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दस साल कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारी नहीं आएंगी ऑफिस, शासन ने जारी किए आदेश
देहरादून। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने गर्वमेंट ऑफिसों के लिए नये सिरे से गाइड लाइन जारी की है। ऐसी महिला कर्मचारी, जिनके बच्चे दस साल से कम उम्र के हैं, उन्हें ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडे ने इन आदेशों को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को ऑफिस न बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी भी ऑफिस नहीं आएंगे। ऑफिस में दो कुर्सियों के बीच छह फीट की दूरी जरूरी होगी। अनावश्यक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी बीमारी से ग्रसित कर्मचारी को भी सिर्फ जरूरी होने पर ही ऑफिस बुलाना होगा। ऑफिस दिन में दो बार सेनेटाइज करना होगा। दरवाजे खुले रखने होंगे। सामूहिक रूप पर रोक, बाहरी वस्तुओं के कम प्रयोग को कहा गया है। छोटे साइज की लिफ्ट में एक बार में अधिकतम दो और बड़े साइज की लिफ्ट में एक बार में अधिकतम चार लोग ही इस्तेमाल कर सकेंगे। परिवार या किसी परिजन के पॉजिटिव आने की सूचना जल्द देनी होगी।

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